बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की क्वीन फॉरएवर पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की 2014 की हिट फिल्म क्वीन के सीक्वल क्वीन फॉरएवर पर अंतरिम रोक लगाने की फैंटम स्टूडियो की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे फिल्म का काम फिलहाल जारी रहेगा।
क्वीन फॉरएवर का काम आगे बढ़ सकता है। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की 2014 की हिट फिल्म क्वीन के सीक्वल को प्रोड्यूस कर रही कंपनी जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फैंटम स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अंतरिम रोक की मांग को ठुकरा दिया।
सिंगल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने इस राहत को देने से इनकार कर दिया। मूल फिल्म के को-प्रोड्यूसर फैंटम स्टूडियो ने कोर्ट को बताया था कि क्वीन को काफी तारीफ मिली थी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सालों में काफी गुडविल बनाई है। कंगना, जिन्होंने पहली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, वह नई फिल्म में भी नजर आएंगी।
स्टूडियो का मामला ओनरशिप पर टिका है। उनके मुकदमे में कहा गया है कि क्वीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में फैंटम और जियोस्टार दोनों की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। स्टूडियो के अनुसार, उनके को-प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्षों को फिल्म की कहानी या किरदारों पर आधारित किसी भी सीक्वल, प्रीक्वल, रीमेक या अन्य काम पर बराबर का अधिकार है।
फैंटम ने कहा कि उसने कभी भी सीक्वल या किसी अन्य डेरिवेटिव प्रोजेक्ट के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने अप्रैल 2026 से जियोस्टार को कई चेतावनी नोटिस भेजे थे, जिसमें क्वीन से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट की योजना को रोकने के लिए कहा गया था। स्टूडियो का कहना है कि नोटिस के बावजूद जियोस्टार ने फिल्म की कोई जानकारी साझा नहीं की।
तत्काल राहत की मांग करते हुए फैंटम ने कोर्ट को बताया कि फिल्म कथित तौर पर कुछ महीनों के भीतर रिलीज होने वाली है। वे चाहते थे कि जियोस्टार, प्रोड्यूसर और उनके प्रतिनिधियों को उनकी लिखित सहमति के बिना क्वीन फॉरएवर या क्वीन 2 नाम से किसी भी फॉलो-अप फिल्म को बनाने, शूट करने, रिलीज करने, स्ट्रीम करने या प्रमोट करने से रोका जाए। कोर्ट ने इस स्तर पर वह आदेश नहीं दिया।





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